लॉकडाउन लागू, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

लॉकडाउन लागू, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

जयपुर
राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने आज यानी 19 अप्रैल से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। गहलोत सरकार ने इस लॉकडाउन को ‘जन अनुशासन पखवाड़ा’ नाम दिया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी।

राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि जारी है, इस पर ब्रेक लगाने के लिए राजस्थान के सरकार ने 15 दिन यानी 19 अप्रैल से 03 मई तक के लिए राज्य में लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान, जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बाजार, मॉल, सिनेमाघर और रेस्तरां बंद रहेंगे। वहीं होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी। मजदूरों का पलायन न हो इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रहेगा। इंडस्ट्रीज को भी लाकडाउन से छूट दी गई है। 

बता दें कि रविवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने राजस्थान में लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया था। इसके बाद निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला लिया है। 

जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान ये सेवाएं रहेंगी चालू 
केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान खुले रहेंगे, यहां कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ जाने की अनुमति रहेगी।
बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले लोगों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी।
राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। 
गर्भवती महिलाएं और रोगियों को स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु छूट रहेगी। निजी और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल अन्य चिकित्सा सेवाएं चालू रहेंगी
सब्जी, फल, दूध ,किराना सामान शाम 5 बजे तक दुकानों के जरिए थोक में बेचा जा सकेगा। वहीं सब्जियों और फलों को साइकिल रिक्शा और हाथ ठेले पर बेचने वालों को शाम सात बजे तक की छूट रहेगी। 
अंतर राज्य एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले बाहर वाहनों के आवागमन माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग और राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे, वाहन रिपेयर की दुकानें खुल सकेंगी।
रवि की फसलों की आवक मंडियों में हो रही है समर्थन मूल्य पर फसलों को खरीदा जा रहा है, इसलिए किसानों को छूट रहेगी। इसके अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
 किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन, वापस जाते समय बिक्री की रसीदें और बिलों का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग टीकाकरण के लिए के लिए आ जा सकेंगे। इस दौरान अपना आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 से 8 बजे तक छूट रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कर्मचारियों को आईडी कार्ड दिखाने पर आने-जाने की छूट रहेगी।
विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियां दिनांक 14 अप्रैल से जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अनुमति रहेगी।
पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केंद्र पर आवागमन की अनुमति।
दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कोरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी सेवाएं चालू रहेंगी।
बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक, एटीएम, और बीमा कार्यालय चालू रहेंगे। संबंधित व्यक्तियों को पहचान पत्र के साथ अनुमति।
भोजन सामग्री, फार्मास्युटिकल, चिकित्सीय उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से होम डिलीवरी होगी।
मिठाई की दुकान, प्रोसेस्ड फूड और रेस्तरां की टेक अवे सेवा रात 8 बजे तक जारी रहेगी।
इंदिरा रसोई में भोजन बनाने और उसके वितरण का काम शाम 8 बजे तक ही कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा।
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मान्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक आ जा सकेंगे।
एलपीजी, पैट्रोल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम गैस से संबंधित खुदरा, होलसेल आउटलेट की सेवाएं रात को 8 बजे तक ही चालू रहेंगी।

हालांकि, इस दौरान, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रतिबंध में ढील दे सकते हैं और सख्ती बढ़ा सकते हैं। 

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